अगर सरकारी कॉलेज में भर्ती और सरकारी नोकरी में भर्ती आरक्षण के आधार पर होती है तो सरकारी जेलो में कैदियों को भी आरक्षित कोटे के अनुसार रखा जाना चाहिए बाकि जो बचे उनको जेल से बाहर निकाले।
यह उनका मौलिक अधिकार है इसको कोई नहीं छीन सकता। हम इनका समर्थन करते हैं।
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